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अटल पेंशन योजना

परिचय : अटल पेंशन योजना (एपीवाई) भारत में सरकार समर्थित पेंशन योजना है। इसे भारत सरकार द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था।

उद्देश्य : Apy का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना है जिनकी औपचारिक पेंशन योजनाओं तक पहुंच नहीं है।

पात्रता : इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है।

योगदान : सब्सक्राइबर्स को योजना के लिए नियमित योगदान करना होगा। योगदान मासिक/तिमाही/छमाही अंतराल पर बचत बैंक खाता/ग्राहक के डाकघर बचत बैंक खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है। योगदान राशि प्रवेश की आयु और चुनी गई पेंशन राशि पर निर्भर करती है।

पेंशन राशियाँ : Apy के तहत मामला निश्चित मासिक पेंशन राशि प्रदान करता है। 1,000 से रु. 5,000, किए गए योगदान पर निर्भर करता है।

प्रवेश आयु और योगदान : कोई व्यक्ति जितनी जल्दी शामिल होगा, मासिक योगदान उतना ही कम होगा। योगदान 60 वर्ष की आयु तक किया जाना है।

नामांकित व्यक्ति/पति/पत्नी के लिए गारंटीशुदा पेंशन : ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में, पति/पत्नी को समान पेंशन राशि प्राप्त होगी। यदि ग्राहक और पति/पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो धनराशि नामांकित (Nominee) सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को दे दी जाएगी।

डिफ़ॉल्ट और जुर्माना : यदि कोई ग्राहक नियमित योगदान करने में विफल रहता है, देरी से योगदान के लिए अतिदेय ब्याज के साथ अगले महीने में भुगतान करना होगा। बैंकों को प्रत्येक देरी मासिक योगदान के लिए प्रत्येक 100 रुपये में देरी के 1 रुपये प्रति माह शुल्क लगाया जाता है और खाता फ्रीज किया जा सकता है।

निकास और निकासी : ग्राहक 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद ही योजना से बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने पर, ग्राहक या तो धनराशि निकाल सकता है या मासिक पेंशन का विकल्प चुन सकता है।

नामांकन और प्रशासन : Apy खाते बैंकों और नामित डाकघरों के माध्यम से खोले जा सकते हैं।इस योजना का संचालन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जाता है।

कर(Tax) लाभ : Apy में किया गया योगदान आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD के तहत कर लाभ के लिए पात्र है।

सामाजिक सुरक्षा : APY का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करना, बुढ़ापे के दौरान आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

अटल पेंशन योजना कैसे रद्द करें?

अटल पेंशन योजना को रद्द करने के लिए, आपको इन चरणों का पालन करना होगा. :

उस बैंक या डाकघर में जाएँ जहाँ आपने शुरू में अटल पेंशन योजना में नामांकन कराया था। संबंधित अधिकारियों से रद्दीकरण (cancellation) फॉर्म या आवेदन का अनुरोध करें। रद्दीकरण (cancellation) फॉर्म सटीक विवरण के साथ भरें। अपना अटल पेंशन योजना खाता नंबर, व्यक्तिगत विवरण और रद्द करने का कारण भी जरूर लिखे। बैंक या डाकघर द्वारा निर्दिष्ट कोई भी आवश्यक दस्तावेज़(Document) साथ में रखे।आवश्यक दस्तावेजों(Document) के साथ पूरा रद्दीकरण(cancellation) फॉर्म संबंधित अधिकारियों को जमा करें। एक बार आपका अनुरोध संसाधित हो जाने पर, आपको रद्दीकरण की पुष्टि प्राप्त होगी। रद्दीकरण के लिए किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता या प्रक्रिया के लिए उस विशिष्ट संस्थान से परामर्श करना याद रखें जहां आपने योजना में नामां

निम्लिखित कितने राशि पर कितना पेंशन प्राप्त होगा । पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

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